संसद सदस्य अधिनियम 1954 के तहत एक सांसद को सैलरी और अन्य सुविधाएं दी जाती हैं।एक सांसद को हर माह एक लाख रुपये बतौर वेतन मिलते हैं, यह मूल वेतन है।सांसद को सैलरी के साथ अलग-अलग तरह के भत्ते मिलते हैं।सांसद को हर महीने 70 हजार रुपये निर्वाचन क्षेत्र भत्ते के रूप में मिलते हैं।
इन्हें हर माह 2 हजार रुपये दैनिक भत्ता भी मिलता है।इसके अलावा सांसद को अपने निवास या कार्यालय में टेलीफोन लगवाने पर कोई चार्ज नहीं देना होता है।उन्हें पचास हजार फ्री लोकल कॉल की सुविधा मिलती है।
सांसद को कार्यालय व्यय भत्ते के रूप में हर महीने 60 हजार रुपये मिलते हैं।इसके अलावा सांसदों को यात्रा भत्ता भी अलग मिलता है।