दांव पर सैफ अली खान की 15 हज़ार करोड़ की प्रॉपर्टी,नहीं रहेंगे नवाब ?केन्द्र के पास चली जाएगी संपत्ति।

सैफ अली खान पर आई नई मुसीबत पटौदी के नवाब सैफ से छिन सकती है 15000 करोड़ की विरासत सैफ के नवाब टाइटल पर भी मंडराया खतरा नवाब परिवार की भोपाल में स्थित 15000 करोड़ की संपत्ति पर हो सकता है केंद्र का कब्जा जी हां बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप ऑलमोस्ट मौत के मुंह से बचकर आए सैफ अली खान पर अब नई मुसीबत आती दिख रही है पटौदी के नवा सैफ अली खान की भोपाल स्थित 15000 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त हो सकती है नवाब परिवार की पुश्तैनी और बेश कीमती संपत्ति केंद्र सरकार के नियंत्रण में आ सकती है.

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने संपत्ति पर 2015 में लगी रोक को हटा दिया है हाई कोर्ट के इस फैसले के आने के बाद सैफ अली खान को तगड़ा झटका लग सकता है क्या है यह पूरा मामला चलिए आपको विस्तार से बताते हैं तो सबसे पहले आपको बता दें कि सैफ अली खान के पटौदी परि की भोपाल स्थित तकरीबन 15000 करोड़ की प्रॉपर्टी केंद्र सरकार के नियंत्रण में आ सकती है बताया जा रहा है कि शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 के तहत केंद्र सरकार सैफ अली खान की भोपाल और रायसन स्थित संपत्तियों को जब्त कर सकती है सेफ की जिन संपत्तियों पर जब्त होने का खतरा मंडरा रहा है उसमें भोपाल और रायसेन स्थित प्रॉपर्टी के नाम है इसमें फ्लैग स्टाफ हाउस नूरु सबा पैलेस दारुस्सलाम हबीबी का बंगला अहमदाबाद पैलेस कोहे फिजा शामिल हैं.

आपको जानकारी के लिए बता दें कि भोपाल स्थित फ्लैग स्टाफ हाउस में ही सैफ ने अपना बचपन बिताया था हालांकि अब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने साल 2015 में इन पर लगे स्टे ऑर्डर को हटा लिया है जिसके बाद नवाब परिवार से उनकी यह विरासत छिन सकती है केंद्र सरकार शत्रु संपत्ति के तौर पर इसे अपने अधिकार में ले सकती है वकीलों का कहना है कि अगर भोपाल के नवाब के उत्तराधिकार हों द्वारा भारत के शत्रु संप संरक्षक कार्यालय के आदेश के खिलाफ अपील दायर नहीं की जाती है तो लगभग 15000 करोड़ रुप की यह संपत्ति केंद्र के नियंत्रण में जा सकती है जानकारी के लिए बता दें कि सेफ और उनके परिवार की यह विरासत उस वक्त कानूनी दायरे में आ गई थी जब मुंबई स्थित एनिमी प्रॉपर्टी कस्टोडियन ऑफिस की ओर से भोपाल के नवाब की जमीन को सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया गया था.

इसके बाद पटौदी फैमिली को नोटिस भी जारी किया गया था इसके जवाब में ही सैफ अली खान ने इस नोटिस को हाई कोर्ट में चुनौती दी और संपत्ति पर स्टे ले लिया तभी से यह मामला मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में चल रहा था वहीं बीते साल 13 दिसंबर को एमपी हाई कोर्ट में जस्टिस विवेक अग्रवाल की बेंच ने सैफ की इस याचिका को खारिज करते हुए उन्हें अपील दायर करने के लिए 30 दिन का समय दिया था लेकिन सैफ या उनके परिवार की किसी भी सदस्य की तरफ से शत्रु संपत्ति संरक्षक कार्यालय में अभी तक कोई अपील दायर नहीं की गई है अब इस पूरे मामले के बाद आप को यह भी बता देते हैं कि आखिर यह शत्रु संपत्तियां क्या होती हैं जिसके दायरे में आने के बाद सैफ से उनकी 15 हज करोड़ की विरासत छिन सकती है .

तो बता दें कि एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के तहत भारत सरकार उन लोगों की संपत्तियों पर दावा कर सकती है जो कि 1947 में बंटवारे के बाद पाकिस्तान चले गए थे और सैफ अली खान के पटौदी परिवार की भोपाल की संपत्तियां भी इसी श्रेणी में आती हैं जानकारी के लिए यह भी बता कि सैफ अली खान भोपाल की बेगम साजिदा सुल्तान के पोते हैं साजिदा सुल्तान भोपाल के आठवें नवाब हमीदुल्लाह की दूसरी बेटी थी नवाब हमीदुल्लाह की बड़ी बेटी आबिदा सुल्तान बंटवारे के बाद 1950 में पाकिस्तान चली गई थी जबकि सैफ की दादी साजिदा सुल्तान भारत में ही रही जिन्होंने बाद में सैफ के दादा नवाब इफ्तिखार अली खान पटौदी से शादी की बाद में यही विरासत मंसूर अली खान पटौदी को मिली और उनके बाद सैफ इस विरासत के हकदार बने हालांकि अब इस प्रॉपर्टी पर जब्त होने का खतरा मंडरा रहा है.

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