कानूनी मामले में फसे अभिनेता धर्मेंद्र, कोर्ट ने भेजा बुलावा।

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने हाल ही में ‘गरम धरम ढाबा’ फ्रेंचाइजी से जुड़े धोखाधड़ी के एक मामले में दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र और दो अन्य के खिलाफ समन जारी किया है.ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (फर्स्ट क्लास) यशदीप चहल द्वारा जारी समन, दिल्ली के बिजनेसमैन सुशील कुमार द्वारा दायर एक शिकायत पर आधारित है, जिसमें उन्होंने गरम धरम ढाबा की फ्रेंचाइजी में निवेश करने का लालच देकर करने का आरोप लगाया था.

मामले को लेकर आगे की सुनवाई 20 फरवरी, 2025 को होगी. कोर्ट ने कहा कि यह बिल्कुल तय है कि समन के चरण में, अदालत को प्रथम दृष्टया मामले की जांच करने की जरूर होती है और मामले के डिमैरिट और दोषों की सावधानीपूर्वक जांच की जरूरत नहीं होती है.

जज ने 5 दिसंबर को पारित समन आदेश में कहा, “प्रथम दृष्टया रिकॉर्ड पर मौजूद एविडेंस से संकेत मिलता है कि आरोपी व्यक्तियों ने शिकायतकर्ता को अपने सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया और के अपराध की सामग्री का विधिवत खुलासा किया गया.”कोर्ट ने आगे कहा, “तदनुसार,सीरियल नंबर 1 (धर्म सिंह देओल), 2 और 3 के आरोपी व्यक्तियों को धारा 420, 120बी के साथ पठित धारा 34 आईपीसी के तहत कोर्ट में पेश किया जाए. सीरियल नंबर 2 और 3 के आरोपी व्यक्तियों को बुलाया जाए. आईपीसी की धारा 506 के तहत आपराधिक के अपराध के लिए भी तलब किया गया है.”

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